कोकराझार, असम । मिली जानकारी के अनुसार कोकराझार की विशेष अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए स्कूल के प्रिंसिपल को उम्रकैद और बीस हजार (20,000) रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
आपको बता दे कि प्राचार्य का नाम डेविड ब्राइट बासुमतारी है। डेविड गोसाईगांव में एक आवासीय विद्यालय का प्रिंसिपल था।
प्रिंसिपल ने अपने स्कूल की 05 छात्राओं के साथ दुष्कर्म किया था। इस घटना के बाद परिवार वालों ने स्कूल के प्रिसिंपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। परिवार की प्राथमिकी के आधार पर दो मामले दर्ज किए गए थे।
बता दे कि अदालत ने विशेष अदालत के मामलों 15/22 और 20/22 के आधार पर मंगलवार के दिन अपना फैसला पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाया है। अदालत ने 16 गवाहों का बयान दर्ज करने के बाद यह फैसला सुनाया। आखिरकार जे कोच की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया।
यह कृत्य अभियुक्त ने 2022 मे अंजाम दिया था। पीड़िताओं की ओर से वकील मंजीत घोष ने कोर्ट में बहस की।