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JAUNPUR : शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद सिंह यादव की कोर्ट ने आरोपित पलालू बिंद को दस साल की कारावास व 15 हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनायी।
बता दे कि पीड़िता की मां ने केस दर्ज कराया था। शाषकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय व कमलेश राय के अनुसार पीड़िता 4 मई 2018 की रात शौच के लिए खेत में गई थी। वहां पलालू बिंद एक अन्य व्यक्ति के साथ आया जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया। उसे गोवा ले गया। एक कमरे में बंद कर उसके साथ डेढ़ माह तक दुष्कर्म किया। इस मामले को लेकर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।