खुटहन (जौनपुर)। बता दे कि उसरौली शहाबुद्दीनपुर गांव में नवजात बच्ची को घूर के गड्ढे में फेंकने और झाड़ झंखाड़ से से ढकने के सोमवार की रात्रि को पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आरोपी की पता लगाने में जुटी है।
बता दे कि उक्त गांव निवासी देवमणि यादव की तहरीर पर यह पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि इतिहास में पहली बार किसी नवजात शिशु को फेंकने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस द्वारा बताया गया कि 12 वर्ष से कम उम्र के शिशु का परित्याग करते हुए किसी स्थान पर छोड़ देना भारतीय दंड संहिता में दंडनीय अपराध है।
पुलिस के अनुसार, शिशु परित्याग करते हुए किसी स्थान पर छोड़ने पर आरोपी को 07 वर्ष की सजा का प्रावधान है। हालांकि की इस पूरे मामले में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए शहाबुद्दीनपुर व आसपास के गांवों में जांच कर रही है।
इस मामले में प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। शिशु को फेंकने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।