अपने मन पसंद की खबरें खोजें

Jaunpur News : अप्राकृतिक कुकर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके करता था गंदा काम


जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने दसवीं कक्षा के छात्र को धमकी देकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 55000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया। 

सांकेतिक फ़ोटो

अभियोजन कथानक के अनुसार सरायख्वाजा थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 4 अक्टूबर 2022 को थाने में तहरीर दिया कि उसका 14 वर्षीय पुत्र कक्षा 10 में पढ़ता है। कुछ दिनों से वह गुमसुम रहता है, और खाना पीना छोड़ दिया है। बहुत पूछने पर उसने अपनी मां व मेरे सामने रोते हुए बताया कि अनुराग गुप्ता उर्फ छट्टू पुत्र राधेश्याम निवासी सराय ख्वाजा उसे बुलाकर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करके वीडियो बना लिए। 21 फरवरी 2022 को रात में बुलाकर उसके साथ फिर अप्राकृतिक संबंध बनाया और कहा कि मैं जब-जब बुलाऊंगा तब तक आना होगा नहीं तो यह वीडियो तुम्हारे स्कूल व सोशल मीडिया पर भेज दूंगा। उसका आत्महत्या करने का विचार बनने लगा था। विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी अनुराग गुप्ता को भा.दं.वि. की धारा 377 के अंतर्गत आजीवन कारावास व 55000 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया।


Also Read ...


    हमारे WhatsApp News ग्रुप से जुड़ें और पाएं ताज़ा ख़बरें सबसे पहले !
    Join Now +
    HomeTrendingVideosStoriesProfile