9 नवंबर 2023 को शासन ने असंवैधानिक रूप से जिन अध्यापकों का वेतन अवरुद्ध कर दिया था। उस आदेश के विरोध में अध्यापक उच्च न्यायालय गए थे। 4 जनवरी को उच्च न्यायालय ने वेतन भुगतान का आदेश निर्गत करते हुए इन्हें सेवा में बनाए रखने का आदेश किया था। उक्त प्रकरण में मंडल में लगभग 500 आदेश उच्च न्यायालय से हुआ परंतु विभागीय अधिकारियों द्वारा उस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया और अधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय में जाकर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दिया शासन की स्पेशल अपील को 29 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन के लिए कहा परन्तु शिक्षा विभाग की उच्च अधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है।
अभी तक किसी भी तदर्थ शिक्षक का वेतन भुगतान नहीं किया गया जिससे शिक्षकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस अवसर पर राजीव सिंह, विनय ओझा, अनिल यादव, पूनम सिंह, सुषमा, रानी गुप्ता, प्रीति उपाध्याय, रविन्द्र मिश्रा, राघवेंद्र सिंह, पारसनाथ सिंह, अजय सिंह, बबलू सिंह आदि उपस्थित रहे।