जौनपुर जिले में पुलिस अधीक्षक डॉ. अजय पाल शर्मा के निर्देशन में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। थानाध्यक्ष मीरगंज और बरसठी पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई में तीन गोतस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान हुई मुठभेड़ में एक अभियुक्त घायल हुआ।
घटना का विवरण
पुलिस के अनुसार, थानाध्यक्ष मीरगंज अपनी टीम के साथ बंधवा बाजार बरसठी मोड़ तिराहे के पास रात में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान, कुंवर तिराहे की ओर से एक सफेद स्कॉर्पियो तेज गति से बंधवा तिराहे की तरफ आती हुई दिखाई दी।
संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने टॉर्च की रोशनी से वाहन को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने रुकने के बजाय वाहन को तेज गति से बरसठी की ओर भगाना शुरू कर दिया। इस घटना की सूचना तत्काल आरटी सेट के माध्यम से कंट्रोल रूम और थाना बरसठी को दी गई। थाना बरसठी के प्रभारी निरीक्षक ने अपनी टीम के साथ बरसठी-बंधवा रोड पर घेराबंदी कर दी। लेकिन स्कॉर्पियो के चालक ने पुलिस बल को देखकर वाहन का रुख फिर से बंधवा की ओर मोड़ दिया।
सूचना पर बिलरा मोड़ के पहले थानाध्यक्ष मीरगंज और उनकी टीम ने घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद एक वाहन आता हुआ दिखाई दिया। अभियुक्तों ने खुद को घिरा देख, वाहन में सवार एक व्यक्ति ने उतरकर पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक अभियुक्त घायल हो गया। इसी दौरान, प्रभारी निरीक्षक बरसठी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने अन्य पुलिस बल के सहयोग से घेराबंदी करते हुए दो अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस पूछताछ में घायल व्यक्ति ने अपना नाम मनीष यादव उर्फ मिंटू यादव, पुत्र शिवलाल यादव, निवासी कैथा उर्फ टडिया, थाना अलीनगर, जनपद चंदौली बताया। वहीं, अन्य पकड़े गए व्यक्तियों से नाम-पता पूछने पर दूसरे ने अपना नाम सद्दाम हुसैन, पुत्र मुसाफिर, निवासी मथुरापुर कोठवा, थाना जलालपुर, जनपद जौनपुर बताया। तीसरे व्यक्ति, जो खुद को चालक बता रहा था, ने अपना नाम चंद्रशेखर यादव, पुत्र गामा यादव, निवासी ग्राम कैथा उर्फ टडिया, थाना अलीनगर, जनपद चंदौली बताया।
पुलिस ने सभी अभियुक्तों से भागने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हमसब गोतस्करी कर गोवंश को बिहार में गोवध के लिए ले जाते है। मौके से स्कॉर्पियो (UP15AV2339) से तीन गोवंश बछड़ों को बरामद किया गया, जिन्हें क्रूरता से रस्सी से बांधकर रखा गया था। इसके अलावा तमंचा, कारतूस और नकदी भी बरामद की गई।
गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ धारा 109(1) बी.एन.एस व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।