जौनपुर (Jaunpur): विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी रोहित कुमार मिश्रा को 23 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 53 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विदित हो कि मामला उक्त जिले के जफराबाद थाना क्षेत्र का है, जहां साल 2015 में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी रोहित कुमार मिश्रा निवासी करमही गांव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), धारा 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस की गुणवत्तापूर्ण जांच और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के चलते कोर्ट ने 4 फरवरी 2025 को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह फैसला बाल अपराधों के खिलाफ न्यायपालिका की कड़ी कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण उदाहरण साबित होगा।