Jaunpur News: अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रूपाली सक्सेना की अदालत ने 19 वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश को लेकर गोली मारकर हत्या करने के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी मुकदमा विनोद सिंह निवासी जवंसीपर थाना नेवाढ़िया ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि दिनांक 29 अगस्त 2006 को दिन में 1:00 बजे उसका पुत्र कुंवर प्रताप सिंह उम्र 20 वर्ष स्नान करने जा रहा था तभी गांव का रहने वाला मोनू उर्फ सचिन घर पर आया और उसे अपने साथ लेकर चंचल व चंदन के घर पर ले गया। वहां बरामदे में मौजूद वीरेंद्र व चंदन ने ललकारा कि मार डालो। तभी चंचल ने उसके पुत्र के सीने में गोली मार दिया जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। घटना को वादी व दिलीप तथा रविंद्र नाथ ने देखा था।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध है साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने हत्यारोपी मोनू उर्फ सचिन, चंदन व वीरेंद्र को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। जबकि गोली मारने के आरोपी चंचल की पत्रावली अवयस्क होने के कारण किशोर न्याय बोर्ड को अंतरित कर दी गई।