Jaunpur News: जौनपुर जिला आबकारी अधिकारी विष्णु प्रताप सिंह ने जिले के समस्त थोक एवं फुटकर बिक्री अनुज्ञापियों देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, भॉग, ताड़ी, सीएल-02, एफएल-02/2बी, मॉडल शॉप एवं समिश्र बार संचालकों को निर्देशित किया है कि आगामी 14 अप्रैल 2025 (डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती) के अवसर पर समस्त अनुज्ञापन की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।
यह निर्णय संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के तहत अनुज्ञापन की शर्तों के अनुसार लिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 14 अप्रैल को सभी संबंधित दुकानों को बंद रखना अनिवार्य होगा। जिला आबकारी अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस दिन की बंदी के लिए किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा। अतः सभी अनुज्ञापियों से अनुरोध है कि आदेश का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें।