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Jaunpur News: सड़क दुर्घटना में मृत महिला के परिजनों को आठ साल बाद मिला बीमा दावा

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जौनपुर 02 अप्रैल, 2025: जनपद के मछलीशहर तहसील क्षेत्र के ग्राम कुरनी निवासी स्व. भैयालाल की पत्नी श्रीमती सुदामा की 01 अक्टूबर 2017 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मृतका के पुत्रों ने मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जौनपुर में सहायता राशि प्राप्त करने के लिए दावा प्रस्तुत किया था। हालांकि, बीमा कंपनी ने बिना समुचित जांच के परिवार रजिस्टर और मृत्यु प्रमाणपत्र को संदेहास्पद बताते हुए 18 जून 2024 को दावा निरस्त कर दिया।

हाईकोर्ट के आदेश पर पुनः जांच के बाद दावा स्वीकृत

मामला माननीय उच्च न्यायालय में पहुंचा, जिसके आदेश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी मछलीशहर से पुनः जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि मृतका की मृत्यु 01 अक्टूबर 2017 को ही हुई थी, जिसकी पुष्टि मृत्यु प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हुई। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति ने जांच के आधार पर मृतका के पुत्र श्री संदीप कुमार को ₹5,00,000 की सहायता राशि देने का निर्णय लिया।

आठ वर्षों बाद न्याय, बीमा कंपनी को भुगतान का निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के तहत आठ साल की प्रतीक्षा के बाद जिलाधिकारी जौनपुर ने बीमा कंपनी को ₹5,00,000 का भुगतान करने का आदेश दिया।

जिलाधिकारी की पहल से कई लंबित प्रकरणों का निस्तारण

जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा पूर्व में भी ऐसे कई मामलों का निस्तारण किया जा चुका है, जिससे शासन की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया गया।

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